17 मार्च 2026, गुवाहाटी
आज भाकृअनुप–कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (भाकृअनुप-अटारी), ज़ोन VI, गुवाहाटी, में यौन उत्पीड़न निवारण (पीओएससीएच) अधिनियम, 2013 पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के बीच सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल वातावरण बनाए रखने के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में डॉ. जी. कादिरवेल, निदेशक, भाकृअनुप–अटारी, जोन VI, गुवाहाटी, सहित संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में डॉ. कादिरवेल ने सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने में संस्थागत तंत्र के महत्व पर जोर दिया और भाकृअनुप संस्थानों में पीओएससीएच मामलों के प्रबंधन से जुड़े अपने व्यावहारिक अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम केवल शारीरिक उत्पीड़न तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मौखिक, डिजिटल एवं व्यवहारगत दुराचार भी शामिल हैं।
कार्यक्रम के दौरान पीओएससीएच अधिनियम, 2013 के प्रावधानों पर एक विस्तृत तकनीकी सत्र आयोजित किया गया, जिसमें कानूनी व्याख्याओं, मामलों के निपटान की प्रक्रियाओं तथा अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया गया।

कार्यक्रम का समापन आपसी सम्मान को बढ़ावा देने, व्यक्तिगत सीमाओं को समझने तथा लैंगिक संवेदनशील कार्यस्थल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के सशक्त संदेश के साथ हुआ। प्रतिभागियों से एक समावेशी और सुरक्षित संस्थागत वातावरण के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया गया, जहाँ शिकायतें निडर होकर दर्ज की जा सकें और स्थापित दिशानिर्देशों के अनुसार उनका त्वरित समाधान किया जा सके।
(स्रोत: भाकृअनुप–कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, ज़ोन VI, गुवाहाटी)







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